अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र रद्द, लिए गए लाभ होंगे वापस

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चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर (Dr. Baljit Kaur) ने सोमवार को कहा कि कपूरथला जिले के फगवाड़ा निवासी अरविंद कुमार का अनुसूचित जाति संबंधी फर्जी प्रमाण पत्र जांच कमेटी ने रद्द किया गया है तथा इसके तहत हासिल किए गए लाभ की भी वसूली की जाएगी। डॉ. कौर ने कहा कि इस संबंध में जालंधर जिले के लखनपाल गांव के राजेश कुमार मेहरा ने विभाग को शिकायत दी थी कि अरविंद कुमार भोया जाति से संबंधित है। Chandigarh News

तथा इसके बावजूद उसने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनाया है। भोया जाति राज्य की अनुसूचित जाति की सूची में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि विभाग की जांच में शिकायत सही पाई गई। इस संबंध में अब जिला उपायुक्त को यह प्रमाण पत्र रद्द करने तथा इसके तहत अगर कोई लाभ लिए गए हैं, तो वे भी वापस करने के निर्देश दिए गए हैं। यह प्रमाण पत्र एक फरवरी 1989 को संख्या 98 के तहत जारी किया गया था। Chandigarh News

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