नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ से लड़ने में अंशधारकों की सहायता के लिए 946.49 करोड़ रुपए वितरित करते हुए देश भर में लगभग 3.31 लाख दावों का निपटारा किया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि वर्तमान में 72 घंटों के भीतर उन सभी आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है जो न्यूनतम शर्तें पूरी करते हैं। जिन सदस्यों ने दावों के लिए किसी अन्य वर्ग में आवेदन किया है, वे भी महामारी से लड़ने के लिए अपने दावे कर सकते हैं। इन दावों को जल्द से जल्द निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
सरकार ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ईपीएफ स्कीम से विशेष निकासी का प्रावधान किया है। इस प्रावधान के तहत तीन महीने के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की एक सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या ईपीएफ खाते में सदस्य की जमा राशि के 75 प्रतिशत तक की रकम, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है। अग्रिम होने के कारण इस पर आयकर कटौती नहीं की जाती। इस योजना का लाभ उठाने के दावों को आॅनलाइन भरा जाता है। ईपीएफओे ने महामारी से लड़ने के लिए दावों को आॅनलाइन प्रस्तुत करने के लिए जन्मतिथि शुद्धिकरण मानदंड में ढील दे दी है।
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