नए रेट एक अप्रैल से लागू
शिमला। (सच कहूँ न्यूज) हिमाचल प्रदेश में बाहरी वाहनों की एंट्री अब महंगी हो जाएगी। राज्य की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए स्टेट टैक्स और हिमाचल आबकारी विभाग में प्रवेश करने वाले बाहरी वाहनों पर टोल के लिए टैक्स की नई कैटेगरी जारी कर दी है। हालांकि, सरकार की यह नई नीति एक अप्रैल से अमल में आएगी। हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए अलग-अलग वाहनों पर लगने वाले टोल टैक्स को लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से तय की गई नई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। राज्य सरकार के इस फैसले की वजह से राज्य में बाहर वाहनों का प्रवेश 50 रुपए तक बढ़ जाएगा। अलग-अलग वाहन के लिए अलग-अलग श्रेणियां निर्धारित की गई है।
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सरकार की नई नीतियों के मुताबिक, पहले जहां टोल बैरियर की हर तीन साल पर नीलामी होती है उसे अब बदलकर एक साल कर दिया गया है। मतलब अब राज्य में टोल बैरियर के लिए हर साल रिन्यूअल होगी। सरकार को उम्मीद है कि अगर टोल बैरियर की हर तीन साल पर रिन्यूअल से पहले की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। मौजूदा समय में 10 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ टोल का रिन्यूअल कर दिया गया था।
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