कैराना (सच कहूँ न्यूज़)। Kairana News: कोर्ट ने पुलिस मुठभेड़ व अवैध हथियार बरामदगी के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 1.25 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एसपी शामली रामसेवक गौतम ने बताया कि वर्ष-2013 में कैराना कोतवाली पर संदीप उर्फ भरतू निवासी ग्राम रोहटा थाना सरुरपुर जनपद मेरठ के विरुद्ध पुलिस मुठभेड़ व अवैध हथियार बरामदगी के सम्बन्ध में अलग-अलग अभियोग पंजीकृत किये गए थे।
पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार आरोपी को चालान करते हुए जेल भेज दिया था। विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एससी/एसटी विशेष) की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी संदीप उर्फ भरतू को दोषी मानते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व 1.25 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। Kairana News
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