इस्लामाबाद (एजेंसी)। वर्ष 2014 में पाकिस्तान टेलीविजन (Pakistan Television Corporation) और संसद पर हमले से जुड़े मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान को अब स्वयं हाजिर नहीं होना पड़ेगा। एक आतंकवादरोधी अदालत(एटीसी) ने इस मामले में श्री खान को पेशी पर नहीं हाजिर होने के लिए स्थायी रूप से छूट दे दी है।
इस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई जिसमें खान के अलावा विदेश मंत्री शाह मेहमूद कुरैशी, वित्त मंत्री असद उमर, पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ (पीटीआई) नेता जहांगीर तारीन और अन्य पार्टी नेताओं ने भी पेशी पर नहीं हाजिर होने से छूट देने का आग्रह किया था जिसे एटीसी ने स्वीकार कर लिया।
जियो न्यूज के मुताबिक एटीसी जज सैय्यद कौसर अब्बास जैदी ने सभी आरोपियों को इस मामले में मंगलवार को तलब किया था।
खान की तरफ से उनके वकील बाबर अवान एटीसी जज के सामने हाजिर हुए और प्रधानमंत्री को सुनवाई से स्थायी रुप से छूट देने का आग्रह किया। वकील ने अपनी दलील में कहा, यदि मामले में एक से अधिक आरोपी हैं तो संदिग्ध को हाजिर होने से छूट दी जा सकती है।
वकील की इस दलील पर अभियोजन पक्ष ने कहा, हमें इमरान खान को पेशी पर हाजिर होने से छूट देने में कोई आपत्ति नहीं है। इसके बाद खान के वकील ने अदालत के समक्ष प्रधानमंत्री की तरफ से हलफनामा दिया जिसमें कहा गया था, ह्ल उनके स्थान पर मैं पेशी पर हाजिर होउंगा।
खान ने पीटीआई की कानूनी टीम को शुक्रवार को निर्देश दिया था कि 2014 के इस मामले में पार्टी नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों से बरी करने के लिए याचिका दाखिल करें। प्रधानमंत्री के अलावा इस मामले में पाकिस्तान के निर्वाचित राष्ट्रपति डॉ आरिफ अल्वी, उमर और कुरैशी नामजद हैं।
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