कोरोना की दूसरी लहर के लिए ‘अकेले’ चुनाव आयोग जिम्मेदार: मद्रास हाईकोर्ट

Assembly Election
Assembly Election Date : इन राज्यों में विधान सभा चुनावों की प्रक्रिया इस दिन से शुरू!

चेन्नई (एजेंसी)। मद्रास उच्च न्यायालय ने राजनीतिक रैलियों को प्रतिबंधित नहीं करने के लिए चुनाव आयोग को आड़े हाथों लेते हुए देश में कोरोना महामारी के दूसरे दौर के लिए अकेले आयोग को जिम्मेदार ठहराया है। न्यायालय ने सोमवार को यह भी चेतावनी दी कि यदि चुनाव आयोग कोरोना दिशा-निदेर्शों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित नहीं कराता है तो न्यायालय दो मई को होने वाली मतगणना को रोकने के लिए मजबूर होगा।

परिवहन मंत्री एम आर विजयभास्कर ने इस संबंध में याचिका दायर करके चुनाव आयोग से सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन कराने और निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने को लेकर एक दिशा-निर्देश जारी करने की गुहार लगायी थी। मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी और न्यायमूर्ति सेंथिलकुमार राममूर्ति ने छह अप्रैल को एक चरण के चुनाव के दौरान चुनावी रैलियों में जानबूझकर कोरोना दिशा-निदेर्शों का उल्लंघन रोकने के लिए राजनीतिक दलों को नहीं रोकने के वास्ते चुनाव आयोग की जमकर खिंचााई की।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।