29 नवंबर तक किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न की जाए | Former Finance Minister P. Chidambaram
नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली उच्च न्यायालय ने वीरवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (Former Finance Minister P. Chidambaram) की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 29 नवंबर तक बढ़ा दी। उच्च न्यायालय ने वीरवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को निर्देश दिया कि 29 नवंबर तक चिदंबरम के खिलाफ किसी तरह की प्रतिरोधक कार्रवाई न की जाए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अदालत में याचिका दायर कर चिदंबरम की गिरफ्तारी की मांग की थी।
ईडी के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह संज्ञान लेने के योग्य नहीं है। ईडी ने इस मामले में एयरसेल-मेक्सिस मामले का भी हवाला दिया। चिदंबरम के वकील ने कहा कि ईडी के मामले और इस याचिका में अंतर यह है कि दूसरे मामले में चिदंबरम को सीबीआई की गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है।
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