दोषी मोहित वासी गुलियाना जिला कैथल के कब्जे से जींद पुलिस ने बरामद किया था 500 किलोग्राम डोडा पोस्ट | Jind News
जींद/धमतान साहिब (सच कहूं/कुलदीप नैन)। Dhamtan Sahib News: स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1885 ने एक मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में बुधवार को नेहा नोहरिया विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक अभियुक्त को दोषी पाए जाने पर उसे 15 साल कैद व 250000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। Jind News
बता दें कि दिनांक 7 अगस्त 2020 को सीआईए नरवाना की टीम अपराधों की रोकथाम के लिए बस अड्डा गांव उझाना के पास मौजूद थी कि उन्हें गुप्त सूचना मिली कि मोहित वासी गुलियाना जिला कैथल नशीला पदार्थ बेचने का काम करता है थोड़ी देर पहले उजाला से नेपेवाला रोड पर धमतान माइनर पुल से पश्चिम दिशा में कच्चा रास्ता के साथ घास फूस में काले रंग के प्लास्टिक कट्टों में नशीला पदार्थ साहित खड़ा होकर किसी का इंतजार कर रहा है। जिस सूचना पर तुरंत प्रभाव से रेडिंग पार्टी तैयार करके बतलाए अनुसार मौके पर पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति कच्चे रास्ते के किनारे पेड़ की छांव में काले रंग के प्लास्टिक के कट्टे के ऊपर बैठा हुआ दिखाई दीया जिसे टीम द्वारा तुरंत प्रभाव से काबू किया गया। आसपास की तलाशी ली गईं जिस दौरान घास फूस में छुपाए 25 प्लास्टिक के कट्टे मिले राजपत्रित अधिकारी सोमबीर कादियान बीडीपीओ उझाना ने मौके पर आकर कब्जे में लिए हुए सभी 50 कट्टों की तलाशी ली गई सभी कट्टों में नशीला पदार्थ चुरा डोडा पोस्त बरामद हुआ जिसका वजन 500 किलोग्राम मिला। Jind News
पुलिस ने पकड़े गए आरोपी मोहित वास गुलियाना जिला कैथल के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ ठोस साक्ष्य अदालत में पेश किए गए जिनके परिणाम स्वरूप आज अदालत नेहा नोहरिया विशेष न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी मोहित को दोषी करार देते हुए 15 साल कैद व 250000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। Jind News
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