नई दिल्ली (एजेंसी)। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के 25 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन को उड़ाने की इजाजत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा कि किसी भी मानव रहित विमान प्रणाली को नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा और वास्तविक जमीनी स्थिति रेखा सहित अंतरराष्ट्रीय सीमा से 25 किलोमीटर के भीतर उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ड्रोन के नियमन से जुड़े एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री वीके सिंह ने लोकसभा को सूचित किया कि मानव रहित विमान प्रणाली (वअर) नियम, 2021 को 12 मार्च को अधिसूचित किया गया है।
ड्रोन पर भी नियम लागू
यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार वीडियोग्राफी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन और रक्षा उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मानवरहित हवाई वाहनों (यूएवी) के बीच अंतर करती है, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि वअर नियम, 2021 के प्रावधानवीडियोग्राफी सहित नागरिक उद्देश्यों के लिए वअश् पर लागू होते हैं। हालांकि रक्षा उद्देश्यों के लिए वअश् का संचालन वअर नियम, 2021 के अंतर्गत नहीं आता है। इससे पहले गुजरात में नौसैनिक प्रतिष्ठानों के पास ड्रोन उड़ाने के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए, भारतीय नौसेना ने बुधवार को कहा था कि उसके परिसर के तीन किलोमीटर के दायरे में बिना पूर्व इजाजत के उड़ान भरने वाले यूएवी (मानव रहित हवाई वाहन) को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा।
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