चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। यदि आप अनपढ़ हैं और वाहन चालक का लाईसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल केन्द्र सरकार अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त हटाने पर विचार कर रही है। हरियाणा सरकार के सुझाव पर जल्द ही संशोधन की अधिसूचना हो सकती है। इसके पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में युवाओं की बेरोजगारी दूर करने का, जो कुछ हद तक सही नजर आता है।
दूसरा: मेवात क्षेत्र में ऐसे अनेक व्यक्ति हैं, जो वाहन चलाना जानते हैं, लेकिन अनपढ़ होने के कारण उनका ड्राईविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। लिहाजा उनका डीएल बनवाने के लिए शैक्षिक योग्यता की शर्त को हटाना जरूरी है। गौरतलब है कि अभी तक केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम आठ के तहत ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए उम्मीदवारों का कम से कम आठवीं पास होना जरूरी है।
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