चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Haryana News: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक प्रमुख योजना है डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना। इस योजना का उद्देश्य बीपीएल परिवारों को अपने पुराने घरों की मरम्मत के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
योजना का विस्तार और सहायता राशि | Haryana News
इस योजना की शुरुआत पहले केवल अनुसूचित जाति (SC) के बीपीएल परिवारों के लिए की गई थी, लेकिन अब इसे सभी बीपीएल परिवारों तक बढ़ा दिया गया है। इसके तहत, पात्र लाभार्थियों को 80,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी, जो पहले 50,000 रुपये थी। इस निर्णय से अधिक से अधिक परिवारों को फायदा पहुंचेगा और उनका घर सुधारने का सपना साकार हो सकेगा। Haryana News
पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत आवेदन करने वाले परिवार का घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए और उसे मरम्मत की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके अलावा, आवेदनकर्ता को हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए और वह अनुसूचित जाति (SC), पिछड़ा वर्ग (BC) या बीपीएल परिवार का सदस्य होना चाहिए। इन सभी श्रेणियों के लिए संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
आवश्यक दस्तावेज | Haryana News
आवेदन के लिए कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज की आवश्यकता होगी। इनमें शामिल हैं:-
1. परिवार आईडी
2. बीपीएल राशन कार्ड
3. जाति प्रमाण पत्र
4. आधार कार्ड
5. बैंक खाता विवरण
6. मोबाइल नंबर
7. मकान की ताजा फोटो
8. बिजली बिल
9. पानी बिल
10. घर की रजिस्ट्री
11. मरम्मत के अनुमानित खर्च का प्रमाण
इन दस्तावेजों के साथ आवेदन करने पर ही योजना का लाभ मिलेगा
हरियाणा सरकार की डॉ. बीआर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना प्रदेश के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इस योजना से परिवार अपने पुराने और जर्जर घरों की मरम्मत कर सकेंगे और बेहतर जीवन की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे।
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