Digital Transaction: आज डिजीटल का दौर है, जेब में पैसे रखकर कोई नहीं चलता, जिसे देखो आॅनलाइन ट्रांजैक्शन से लेनदेन करना चाहता है। वैसे तो डिजिटल पेमेंट करते समय लोग सावधानी से ट्रांजैक्शन करते हैं। लेकिन कई बार जल्दबाजी इतनी होती है या अनजाने में गलती के कारण ट्रांजैक्शन किसी गलत अकाउंट में हो जाती है और आप घबरा जाते हैं। लेकिन आपको ऐसे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने फंड को आसानी से रिफंड कर सकते हैं, आज इस लेख के माध्यम से हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं, जिससे आप अपने पूरे पैसे अपने अकाउंट में वापिस पा सकेंगे। UPI Money Transfer
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरबीआई को गलत ट्रांजैक्शन की काफी शिकायतें मिल रही थी, जिसके कारण आरबीआई ने पैसे रिफंड करने के प्रोसेस को और आसान कर दिया है। इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक में शिकायत दर्ज करवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आपसे यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग से गलत अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो आप 18001201740 (टोल फ्री) नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत दर्ज कराते समय आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी। दूसरा आॅप्शन ये है कि आप अपने बैंक में जाएं, वहां फॉर्म भरकर सारी जानकारी बैंक को दें। इसके बाद बैंक अधिकारी आपको कंप्लेंट नंबर या रिक्वेस्ट नंबर प्रोवाइड कर देगा। आप bankingombudsman.rbi.org.in पर अपनी शिकायत ई-मेल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं आप बैंक से सर्विस कस्टमर डिपार्टमेंट को भी ई-मेल भेजकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप अपने बैंक के मैनेजर से भी इस मामले को लेकर बात कर सकते हैं।
यह सब करते समय आपको इन बातों का खास ध्यान पड़ेगा- UPI Money Transfer
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शिकायत दर्ज कराते समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास उस गलत ट्रांजेक्शन का आधिकारिक नोटिफिकेशन होना चाहिए। ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। बता दें कि यूपीआई और नेट बैंकिंग से गलत ट्रांजेक्शन होने के बाद फोन पर मिलने वाले मैसेज को डिलीट नहीं करना चाहिए। इस मैसेज में एक PPBL नंबर होता है, जिसे एक प्रूफ के रूप पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए उस मैसेज को किसी कीमत पर भी डिलीट नहीें करना चाहिए।
गलत ट्रांजेक्शन के कब तक वापिस आएंगे पैसे? UPI Money Transfer
गलत से अगर आपसे ट्रांजेक्शन किसी गलत नंबर वाले अकाउंट में हो जाती है तो आपको तुरंत पैसे वापस मिल जाएंगे। पर अगर आपने किसी मान्य अकाउंट यानी कि किसी वेरिफाइड अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है, जिसके अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफर किए हैं। अगर उस अकाउंट होल्डर्स ने ट्रांजैक्शन रिवर्स को मंजूरी दे दी तो जल्द से जल्द आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि आप गलत ट्रांजैक्शन की शिकायत 3 दिन के अंदर-अंदर कर दें। उसके बाद आप बहुत लेट हो जाएंगे।