दोनों राज्यों की सरकारों ने कोर्ट से आदेश में संसोधन का अनुरोध किया था | DGP Punjab Haryana
नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों (DGP Punjab Haryana) को अगले वर्ष 31 जनवरी तक अपने पद पर बने रहने की अनुमति प्रदान कर दी है। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को पंजाब एवं हरियाणा सरकारों के अनुरोध पर विचार करते हुए दोनों राज्यों के डीजीपी को 31 जनवरी तक पद पर रहने की अनुमति प्रदान की।
पंजाब के डीजीपी सुरेश अरोड़ा और हरियाणा के डीजीपी बी एस संधु आगामी 31 दिसम्बर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। दोनों राज्य सरकारों ने पिछले दिनों शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाकर उसके संबंधित आदेश में संशोधन का अनुरोध किया था। राज्य सरकारों का अनुरोध था कि न्यायालय अपने गत आठ जनवरी के उस आदेश में संशोधन करे, जिसके तहत डीजीपी की नियुक्ति के लिए नामों के निर्धारण में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सहयोग लेना अनिवार्य कर दिया गया था। राज्य सरकारों की दलील थी कि उन्होंने पुलिस प्रमुखों के चयन एवं नियुक्तियों के लिए अलग से कानून बनाया है।
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