सावधान ! समय से जमा करें वरना 1 अप्रैल 2024 से 12 फीसदी ब्याज के साथ निगम करेगा कर वसूली

Ghaziabad
Ghaziabad सावधान ! समय से जमा करें वरना 1 अप्रैल 2024 से 12 फीसदी ब्याज के साथ निगम करेगा कर वसूली

Ghaziabad (सच कहूँ /रविंद्र सिंह )। करदाताओं की सहूलियत के लिए नगर निगम द्वारा रविवार को भी हाउस टैक्स वसूली के लिए नगर निगम के सभी पांचों जोनल कार्यालय खोले जाएंगे। यह जानकारी नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह ने दी। उन्होंने सभी जोनल प्रभारियों को वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को बेहतर कार्य करने के लिए मोटिवेट किया। तथा करदाताओं को जागरूक करते हुए अधिक से अधिक कर वसूली बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। वित्तीय वर्ष के अंतिम वर्किंग- डे में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगभग 2 करोड़ 66 लाख की वसूली की गई थी। संपत्ति कर वसूली को लेकर गाजियाबाद नगर निगम वृहद स्तर पर अभियान के रूप में कार्य कर रहा है।

जोनवार यह हुई कर वसूली | Ghaziabad

वसुंधरा जोन अंतर्गत एक करोड़ 2 लाख की वसूली हुई, कवि नगर जोन अंतर्गत 79 लाख की वसूली हुई। जबकि विजयनगर जोन अंतर्गत 11 लाख की वसूली हुई, और मोहन नगर जोन अंतर्गत 35 लाख 29 हजार की वसूली हुई। तथा सिटी जोन अंतर्गत 39 लाख की वसूली की गई। सीलिंग की कार्यवाही को अभियान के रूप में करने के लिए नगर आयुक्त ने सभी जोनल प्रभारी को निर्देश दिए हैं। तथा 1 अप्रैल 2024 से 12 फीसदी ब्याज के साथ कर वसूली करने के लिए कहा गया है।

1 अप्रैल 2024 के बाद 12 फीसदी ब्याज के साथ हाउस टैक्स की वसूली:डॉ संजीव कुमार सिन्हा

निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ संजीव कुमार सिन्हा कहा कि आज ही अपना टैक्स जमा करें। करदाता लापरवाही न बरतें वरना 1 अप्रैल 2024 से 12 फीसदी ब्याज के साथ हाउस टैक्स की वसूली की जाएगी। और अभियान के दौरान सीलिंग और अन्य कार्यवाही भी की जाएगी। करदाताओं की सहूलियत के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर रविवार को भी जोनल कार्यालय खोले जाएंगे । उन्होंने सभी शहरवासियों से समय से अपना हाउस टैक्स जमा करने की अपील भी की है। शहर के जागरूक निवासियों द्वारा अपना हाउस टैक्स जमा किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी अन्य करदाताओं से अपील है कि वह वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन 31 मार्च को अधिक से अधिक करदाता अपने जोनल कार्यालय पर संपर्क कर अपना हाउस टैक्स जमा कराकर लगने वाले ब्याज से बचे। इसी के साथ-साथ गाजियाबाद नगर आयुक्त द्वारा आरडब्ल्यूए पदाधिकारी तथा सामाजिक संस्थाओं से भी शहर वासियों को 1 अप्रैल 2024 से लगने वाले ब्याज की जानकारी देते हुए हाउस टैक्स जमा करने के लिए जागरूक करने के लिए भी अपील की है।