जीडीए के जोन-1 के गांव मोरटा में गरजा जीडीए का बुलडोजर, अवैध कालोनियों में किया ध्वस्तीकरण || Illegal Construction
गाजियाबाद(सच कहूँ/रविंद्र सिंह)। जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने प्राधिकरण के जोन -1 में क्लोनाजरों के जरिए काटी जा रही अवैध कॉलोनियों में हो रहे अवैध निर्माण (Illegal Construction) पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्तीकरण की बड़ी कार्रवाई कराई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। जीडीए वीसी अतुल वत्स के सभी प्रवर्तन प्रभारियों को सख्त निर्देश है कि क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई की जाए। जीडीए ओएसडी एवं जोन -1 की प्रवर्तन प्रभारी कनिका कौशिक ने जोन -1 अंतर्गत आने वाले मोरटा क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया तो उन्हें क्षेत्र में अवैध निर्माण होता पाया गया।
जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान ग्राम मोरटा के खसरा नंबर -1104 पर मनोज त्यागी के जरिए करीब 6000.00 वर्ग गज में सड़क बनाने के लिए मिट्टी भराई व भूखण्ड के डिमार्केशन और अवैध निर्माण होता पाया और नितिन चौधरी,अखिलेश त्यागी और विकास त्यागी के जरिए ग्राम मोरटा के खसरा नंबर-1157,1160,1161 में करीब 18 बीघा जमीन पर अनाधिकृत रूप से काटी जा रही अवैध कालोनी में जीडीए पुलिस बल की मौजूदगी में प्राधिकरण के प्रवर्तन दल के जरिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
ओएसडी कनिका कौशिक ने बताया कि इन्हे कई बार नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं, उसके बावजूद लगातार अवैध निर्माण जारी रखने पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि बिना नक्शा पास कराए कोई भी बिल्डर, क्लोनाइजर निर्माण कार्य न कराएं। अन्यथा ऐसे निर्माण को तोड़ दिया जायेगा। उन्होंने कहा कि जोन से सम्बन्धित सहायक अभियन्ता, अवर अभियन्ता और सुपरवाईजर व स्टाफ अवैध निर्माण पर पैनी नजर रखते हुए,सुनिश्चित कर लें कि क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न हो। कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण की यह मुहिम आगे भी लगातार जारी रहेगी और किसी के जरिए भी अवैध निर्माण किया तो प्राधिकरण के जरिए अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपील: स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही करें निर्माण
जीडीए ओएसडी कनिका कौशिक ने चेतावनी देते हुए कहा कि कॉलोनाइजर, बिल्डर भूमि पर जीडीए से विधिवत स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करें। उन्होंने आम जनता से भी अपील की है, कि वह जीडीए से बिना नक्शा पास, किसी भी कॉलोनी,बिल्डिंग , प्रॉपर्टी में प्लाट,मकान,फलैट न खरीदे। अन्यथा आपको बड़ा नुक्सान उठाना पड़ेगा। जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे।