Puja Khedkar News : नई दिल्ली (एजेंसी)। सोमवार को पूर्व आईएएस प्रशिक्षु पूजा खेडकर की अंतरिम गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 21 अगस्त तक पूजा को गिरफ्तार न किया जाए। पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी करने और ओबीसी तथा विकलांगता कोटा लाभ गलत तरीके से लेने का आरोप है। Delhi High Court
पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस और यूपीएससी दोनों को नोटिस जारी कर अनुरोध किया कि वे अपने जवाब प्रस्तुत करें। अगली सुनवाई 21 अगस्त को निर्धारित की गई है।न्यायमूर्ति प्रसाद ने एक मीडिया रिपोर्ट में कहा, ‘‘मौजूदा मामले के तथ्यों को देखते हुए, अदालत ये निर्देश देती है कि याचिकाकर्ता को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तार न किया जाए।’’ Delhi High Court
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