नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने आज आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की वह याचिका खारिज कर दी जिसमें उन्होंने उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल पूरा होने तक असाधारण अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की गई थी। Delhi News
छात्र द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी | Delhi News
जानकारी के अनुसार असाधारण अंतरिम जमानत का अनुरोध केजरीवाल को उनके कार्यकाल के पूरा होने तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और राज्य द्वारा दर्ज सभी आपराधिक मामलों में रिहा करने के लिए था। केजरीवाल के लिए एक कानून छात्र द्वारा जनहित याचिका दायर की गई थी, जो कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। Delhi News
अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि कानून के छात्र द्वारा ‘वी द पीपल आॅफ इंडिया’ के नाम से दायर याचिका सुनवाई योग्य नहीं है और अपने रिट क्षेत्राधिकार में अदालतें उच्च पद पर आसीन व्यक्ति के खिलाफ लंबित मामलों में असाधारण अंतरिम जमानत नहीं दे सकती हैं। Delhi News
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