मोहाली (सच कहूँ न्यूज)। Mohali News: पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम (पीएलपीए) के तहत आने वाले क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोहाली की उपायुक्त आशिका जैन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और जो लोग इसका उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
स्थानीय निकाय, नगर नियोजन, राजस्व और वन विभागों के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में डीसी ने स्पष्ट किया कि पीएलपीए के तहत आने वाले क्षेत्रों को संरक्षित रखना सभी संबंधित विभागों की संयुक्त जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सभी विभागों को समन्वित तरीके से कार्य करते हुए इन क्षेत्रों में नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।उपायुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि डी-लिस्टेड क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इन क्षेत्रों में कोई भी निर्माण कार्य या गतिविधि पीएलपीए के नियमों का उल्लंघन न करे।
विशेष समितियों का गठन | Mohali News
मिजार्पुर और अन्य क्षेत्रों में उल्लंघन की जांच के लिए विशेष समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों में नायब तहसीलदार माजरी, रेंज अधिकारी वन विभाग और संबंधित एसएचओ शामिल हैं। इन समितियों को निर्देश दिया गया है कि वे किसी भी अवैध गतिविधि की तुरंत जांच करें और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। इसके अलावा, माजरी और नयागांव के हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा चिन्हित स्थानों की नियमित जांच करने का आदेश भी दिया गया है। उपायुक्त ने कहा कि किसी भी प्रकार के उल्लंघन की गुंजाइश नहीं छोड़ी जानी चाहिए।
इस बैठक में वन मंडल अधिकारी कंवरदीप सिंह, एडीसी (ज) विराज एस तिड़के, एसडीएम खरड़ गुरमंदर सिंह, जिला राजस्व अधिकारी अमनदीप चावला, नायब तहसीलदार रघबीर सिंह, बीडीपीओ गुरमिंदर सिंह और नयागांव के ईओ रवि जिंदल भी उपस्थित थे। Mohali News
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