Haryana: हरियाणा की बेटियों की हो गई मौज, सैनी सरकार देगी इतने हजार रुपये, जानिये कैसे मिलेगा योजना का लाभ

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Haryana: हरियाणा की बेटियों की हो गई मौज, सैनी सरकार देगी इतने हजार रुपये, जानिये कैसे मिलेगा योजना का लाभ

Haryana: छछरौली, सच कहूं न्यूज राजेन्द्र कुमार। अगर आपके घर में भी एक बेटी हैं और आप उसकी शादी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आपके पास बजट की कमी हैं तो ये लेख आपके लिए बेहद खास होने वाला हैं। बता दें कि हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ दे रही हैं, इसके लिए लाभार्थियों को ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण कराना जरूरी होगा, वहीं कन्या विवाह शगुन योजना के तहत 71 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

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ऑनलाइन पंजीकरण के बाद मिलेगा लाभ| Haryana

दरअसल मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना प्रदेश सरकार की महत्वकांक्षी योजना हैं, अब लाभार्थियों को विवाह के ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के उपरांत ही योजना का लाभ दिया जाएगा, इसके लिए लाभपात्र विवाहिता की शादी का ई-दिशा पोर्टल पर पंजीकरण होना अत्यंत आवश्यक हैं। वहीं उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने वाले परिवार को अपनी बेटी की शादी के छह महीने पूरे होने से पहले ऑनलाइन पंजीकरण करवाना होगा।

योजना के तहत मिलेगा 71 हजार रुपये का लाभ | Haryana

वहीं अगर अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में हैं, तो उसको कन्या विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71 हजार रुपये का लाभ दिया जाएगा।

कन्या विवाह शगुन योजना

वर्गः- आर्थिक मदद
अनुसूचित एवं विमुक्त जाति के परिवार, बीपीएल धारकः- 71 हजार रुपये
सभी वर्गों की विधवा, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, एक लाख 80 हजार से कम आयः- 51 हजार रुपये
वहीं सभी वर्गों की विधवाओं, बेसहारा महिला, अनाथ बच्चे, बीपीएल सूची में हैं, या उनकी आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हैं, तो उनको इस योजना में 51 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

इनको मिलेगा 31 हजार रुपये का लाभ

वहीं बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवार को 31 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा, इसी तरह अनुसूचित वर्ग या विमुक्त जाति का परिवार बीपीएल सूची में नहीं हैं और जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम हैं, उनको 31 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। वहीं विवाहित युगल 40 प्रतिशत या इससे ज्यादा दिव्यांग हैं, तो उन्हें 51 हजार रुपये और पति-पत्ती में से एक जन 40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांग हैं, तो उसको 31 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

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