जांच सीबीआई ही करेगी
नई दिल्ली (एजेंसी)। दुराचार के मामले का सामना कर रहे स्वघोषित तांत्रिक दाती महाराज (Dati Maharaj) को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से झटका लगा। न्यायालय ने उनकी इस मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के फैसले की समीक्षा के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
दाती महाराज ने इस मामले में तीन अक्टूबर के आदेश पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन और न्यायमूर्ति वी के राव ने यह फैसला सुनाया। दाती महाराज पर अपनी एक शिष्या से दुराचार का आरोप है।
न्यायालय ने पीड़ित के आवेदन पर तीन अक्टूबर को इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। न्यायालय के दाती महाराज की पुनर्विचार याचिका खारिज किये जाने के बाद कहा कि मामले की जांच सीबीआई ही करेगी। दाती महाराज ने अपनी याचिका में कहा था कि उच्च न्यायालय ने मामले में उनका पक्ष जाने बिना ही सीबीआई को जांच का निर्देश दे दिया था।
क्या था मामला | Dati Maharaj
पीड़िता ने दिल्ली पुलिस की इस मामले की जांच पर सवाल उठाये थे। इसके बाद ही जांच को सीबीआई को सौंपा गया था। दिल्ली पुलिस इस मामले में एक अक्टूबर को आरोपपत्र दाखिल कर चुकी है। तीन अक्टूबर को न्यायालय ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपते हुए तीन महीने के अंदर पूरक आरोप पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था।
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