सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं रहेगी जारी, मजबूरी के लिए जारी होगा पास
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डीजीपी के सख्त आदेश, कर्फ्यू की सख्ती से हो पालना
अश्वनी चावला चंडीगढ़। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं मंगलवार से हरियाणा में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यु शुरू हो जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की गतिविधि को इजाजत नहीं होगी जबकि इमरजेंसी सेवाएं ही चलती नजर आएंगी हालांकि अगर किसी तरह की कोई मजबूरी है तो इसके लिए कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा परंतु कर्फ्यू पास जारी करना है या नहीं करना है यह सभी अधिकार जिला डिप्टी कमिश्नर के पास ही रहेंगे। अगर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारणवश घूमता नजर आया तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उसके खिलाफ पुलिस मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार भी कर सकती है। प्रदेश में कर्फ्यू की पालना सख्ती से हो इसके लिए प्रदेश के डीजीपी को आदेश जारी कर दिए गए हैं।
जानकारी अनुसार पिछले 2 सप्ताह से प्रदेश में कोविड-19 विकराल रूप धारण करता नजर आ रहा था और जो पहले मामले 200 तक सिमट गए थे अब 2000 से भी ऊपर आने शुरू हो गए हैं इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने अन्य राज्यों की तरह अपने प्रदेश में भी नाईट कर्फ्यू लगाने का मन बनाना शुरू कर दिया था जिसके तहत ही सोमवार को इस संबंध में प्रदेश सरकार में लिखित में आदेश जारी करते हुए राज्य भर में नाइट कर्फ्यू को लगा दिया गया है। पहले की तरह कर्फ्यू के दौरान छूट प्राप्त करने वाली इमरजेंसी सेवाएं ही जारी रहेगी जबकि इसके अलावा रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई भी घर से बाहर नहीं निकल पाएगा।
कोई होगी मजबूरी तो जरूर लें पास
अगर रात के समय आपका सफर करना जरूरी है और कोई बड़ी मजबूरी से आप गुजर रहे हैं तो आपको रात में घर से बाहर निकलने से पहले जिले के डिप्टी कमिश्नर से कर्फ्यू पास लेना होगा पास बात को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मजबूरी लिखित में डिप्टी कमिश्नर को देने के साथ-साथ पास लेने का कारण बताना होगा अगर डिप्टी कमिश्नर को मजबूरी जायज लगी तो उनकी तरफ से कर्फ्यू पास जारी किया जाएगा उसके पश्चात ही हरियाणा प्रदेश में कोई व्यक्ति रात में सफर कर सकता है।
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