अनन्या से चार घंटे तक पूछताछ के बाद एनसीबी ने क्रूज ड्रग्स मामले में उनकी भूमिका से किया इनकार
मुम्बई (एजेंसी)। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने शुक्रवार को अभिनेत्री अनन्या पांडे से क्रूज ड्रग्स मामले में लगातार दूसरे दिन करीब चार घंटे तक पूछताछ करने के बाद कहा कि इस मामले में अनन्या की कोई भूमिका नहीं है, आर्यन के साथ बातचीत के आधार पर उनसे सिर्फ पूछताछ की गई थी। एनसीबी के अधिकारियों को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन से जुड़े सनसनीखेज मामले की जांच के दौरान आर्यन और अनन्या के बीच कथित ड्रग से संबंधित व्हाट्सऐप चैट का पता चला था। एजेंसी के अनुसार चैट गांजा की खरीद से संबंधित थी इसलिए एनसीबी अधिकारियों ने गुरुवार को अनन्या के आवास की भी तलाशी ली। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने अनन्या का लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त कर लिया, जिसके बाद गुरुवार शाम को उन्हें एनसीबी कार्यालय बुलाया गया। अभिनेत्री से गुरुवार को दो घंटे तक पूछताछ की गई और शुक्रवार को फिर से तलब किया गया। एजेंसी निकट भविष्य में उन्हें फिर से तलब कर सकती है। वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने कथित तौर पर अनन्या पांडे को शुक्रवार को एजेंसी के कार्यालय में नियत समय से तीन घंटे बाद पहुंचने के लिए फटकार लगाई। अनन्या पांडे को शुक्रवार को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए एनसीबी कार्यालय में पेश होने के लिए कहा गया था। वह आखिरकार शुक्रवार दोपहर 2 बजे एजेंसी के कार्यालय पहुंची। एनसीबी के जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कथित तौर पर एजेंसी के कार्यालय में तीन घंटे देरी से पहुंचने के लिए अभिनेत्री को फटकार लगाई।
क्या है मामला:
घटनाओं की नवीनतम श्रृंखला में, एनसीबी ने 24 वर्षीय ड्रग तस्कर को व्हाट्सएप चैट के आधार पर हिरासत में लिया है। एनसीबी ने हालांकि स्पष्ट किया है कि इस मामले में अनन्या की कोई भूमिका नहीं है, आर्यन के साथ बातचीत के आधार पर उनसे सिर्फ पूछताछ की गयी थी। एजेंसी ने कहा कि वह उससे आर्यन की गतिविधियों और उसके दोस्तों के बारे में जानना चाहती है। इसमें कहा गया है कि वह इस मामले में गवाह हो सकती हैं और कुछ नहीं। एनसीबी ने तीन अक्टूबर को क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद से अब तक कुल 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली की कुछ लड़कियां भी शामिल हैं। एजेंसी ने विशेष एनडीपीएस अदालत के समक्ष पिछली सुनवाई में आर्यन की व्हाट्सएप चैट को सबूत के तौर पर पेश किया था और इस ‘आपत्तिजनक‘ बातचीत के आधार पर उसकी जमानत का भी विरोध किया था। इसके बाद, न्यायाधीश ने एजेंसी की दलील को स्वीकार कर लिया और आर्यन की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसने अब बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी है।
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