अपहरण के प्रयास के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा

Haridwar News
प्रोफाइल फोटो

दस वर्ष पूर्व आरोपी ने किया था छह वर्षीय बालिका के अपहरण का प्रयास, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत ने सुनाया फैसला

कैराना। (सच कहूँ न्यूज) न्यायालय ने दस वर्ष पुराने मामले में छह वर्षीय बालिका के अपहरण के प्रयास के आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि कस्बा निवासी एक व्यक्ति ने 25 मई 2012 को कोतवाली कैराना पर अभियोग पंजीकृत कराया था। बताया कि रात्रि करीब साढ़े आठ बजे उसकी छह वर्षीय पुत्री अपने घर से दूध वाले के यहां से दूध लाने के लिए गई थी।

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इसी दौरान सन्ना उर्फ मेहरदीन पुत्र गुलशन मास्टर निवासी मोहल्ला धन कोशिया विद्या मंदिर रोड कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत उसकी पुत्री का मुँह दबाकर अपने साथ ले जाने लगा। इस पर उसकी पुत्री ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर आसपास के लोगो ने आरोपी को दबोच लिया तथा उसकी पुत्री को उससे छुड़ाया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध 364, 511 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज दिया। बाद में विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की अदालत में विचाराधीन था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए।

गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी सन्ना उर्फ मेहरदीन को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कठोर कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी के अर्थदंड अदा न करने पर छह माह व 26 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए है। एडीजीसी ने आगे बताया कि दोषी करार दिया गया सन्ना उर्फ मेहरदीन गिरफ्तारी के बाद से ही जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। न्यायालय ने सुनाई गई सजा को दोषी द्वारा जेल में बिताई गई अवधि में समायोजित करने के आदेश दिए है।

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