कैराना (सच कहूँ न्यूज)। ट्रांसफॉर्मर से सामान चोरी (Theft) करने के चार आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए एक वर्ष, चार माह व 11 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनुपम दीक्षित ने बताया कि 18 नवम्बर 2021 को बाबरी पुलिस ने विद्युत विभाग के अवर अभियंता प्रेम सिंह की तहरीर पर मुकेश व बॉबी निवासीगण जनपद गाजियाबाद तथा बाबर निवासी जनपद हापुड़ व साकिब निवासी जनपद बुलंदशहर के विरुद्ध ट्रांसफॉर्मर को क्षतिग्रस्त करके सामान चोरी करने के आरोप में अभियोग पंजीकृत किया था।
विवेचक राधेश्याम भारती ने मामले की जांच करके आरोप-पत्र कोर्ट में दाखिल किया। यह मामला कैराना (Kairana) स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेन्द्र कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी मुकेश, बॉबी, बाबर व साकिब को दोषी करार देते हुए एक वर्ष, चार माह व 11 दिन के कठोर कारावास की सजा सुनाई। चारों दोषी कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा की अवधि को जेल में बिता चुके है, जिसके चलते अदालत ने जेल अधीक्षक को चारों को रिहा करने के निर्देश दिए है।
यह भी पढ़ें:– रोडवेज बस कंडक्टर से मारपीट, एफआईआर दर्ज