गुजरात (एजेंसी)। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि उसे ‘राज्य के सिस्टम पर भरोसा’ नहीं है, कोर्ट ने कहा कि उनके सामने यह प्रस्तुत किया गया था कि राजकोट खेल क्षेत्र ने अपेक्षित अनुमति के लिए अधिकारियों के पास आवेदन नहीं किया था। Gujarat
वर्णनीय है कि राजकोट में टीआरपी गेम जोन में लगी भीषण आग में पिछले सप्ताह लगभग 30 लोग मारे गए थे। इसको गंभीरता से लेते हुए कोर्ट ने रविवार को राजकोट गेम जोन में लगी आग को मानव निर्मित आपदा बताते हुए स्वत: संज्ञान लिया था। 2021 में राजकोट के नाना-मावा इलाके में स्थापित टीआरपी गेम जोन में शनिवार शाम को आग लगने से बच्चों सहित 30 लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों के मुताबिक गेम जोन बिना फायर एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) के संचालित किया जा रहा था। Gujarat
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