रेयान स्कूल के मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से न्यायालय का इन्कार

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने रेयान स्कूल समूह के मालिकों की गिरफ्तारी पर आज राेक लगाने से इन्कार कर दिया।
रेयान पिंटों , ग्रेस पिंटों और फ्रांसिस पिंटो की गिरफ्तारी पर उच्च न्यायालय ने रोक लगाने से इन्कार करते हुए हरियाणा सरकार को नोटिस भेजकर छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में जवाब मांगा है।
प्रद्युम्न के पिता की तरफ से हाजिर हुए वकील सुशील टेकरीवाल ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जिस निर्मम ढंग से बच्चे की हत्या की गयी है, उसे देखते हुए स्कूल के मालिकों को किसी भी प्रकार की राहत नहीं दी जानी चाहिये।

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