अदालत से अकालियों को ‘पोल खोल’ रैली की इज़ाजत, सरकार करेगी अपील

Pol khol Rally

16 सितम्बर को फरीदकोट में ‘पोल खोल’ रैली (Pol khol Rally) का आयोजन

चंडीगढ़ (एजेंसी)। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को शनिवार बड़ा झटका देते हुए शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को 16 सितम्बर को फरीदकोट में प्रस्तावित ‘पोल खोल’ रैली (Pol khol Rally) के आयोजन की न केवल अनुमति दे दी बल्कि राज्य सरकार को इसके मद्देनजर कानून व्यवस्था बनाए रखने के आवश्यक इंतज़ाम करने के भी निर्देश दिए।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन की एकल पीठ ने फरीदकोट जिला प्रशासन के कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका के तहत रैली के आयोजन की अनुमति न देने के खिलाफ दायर की गई शिअद की याचिका पर लगभग डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने रैली की अनुमति न देने के जिला प्रशासन के आदेशों के अमल पर भी रोक लगाने के साथ ही राज्य सरकार को इस सम्बंध में 17 सितम्बर को जबाव दायर करने का नोटिस भी जारी किया।

इस बीच सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार रैली की अनुमति देने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ आज ही उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकती है। शिअद ने रैली की अनुमति न देने के जिला प्रशासन के गत शुक्रवार के आदेशों को अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ बताते हुए उच्च न्यायालय में शरण ली थी तथा उसे शांतिपूर्ण रैली के आयोजन की अनुमति देने का अनुरोध किया था।

उल्लेखनीय है कि फरीदकोट जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था को आधार बनाते हुए अकालियों को रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया था ऐसे में जब इसके लिए पंडाल लगाने समेत लगभग सभी तैयारियां अंतिम चरण में थीं। जिला प्रशासन के फैसले को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, शिअद अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग समेत दोनों दलों के नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या की संज्ञा दी थी और कहा कि राज्य सरकार ने अपनी पोल खुलने के डर से रैली की अनुमति देने से इनकार कर दिया।

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