शहीदों के परिवारों को अब मिलेंगे एक करोड़ रुपये
- सत्याग्रहियों को मिलेगी 20 हजार रुपये प्रति माह पेंशन | Haryana Cabinet Meeting
- ग्रुप ए और बी पदों के लिए आधार प्रमाणीकरण होगा अनिवार्य
चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी (Nayab Singh Saini) की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग हुई। मीटिंग में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में संशोधन को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा, सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों की अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार करने को मंजूरी दी गई है। Haryana Cabinet Meeting
अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल की में हुई बैठक में केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर उनके परिवारों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि में संशोधन को मंजूरी दे दी है। संशोधित अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सैनी ने 2024-25 के अपने बजट भाषण में शहीदों और उनके परिवारों के बलिदान को मान्यता देते हुए अनुग्रह राशि को 50 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये करने की घोषणा की थी।
शहीद के परिवार को भूखंड आवंटन की दी मंजूरी | Haryana Cabinet Meeting
हरियाणा मंत्रिमंडल ने विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा शहीद उपनिरीक्षक जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को शामलात देह भूमि से 200 वर्ग गज का भूखंड आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शहीद जय भगवान फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ ब्लॉक के गांव हीरापुर के निवासी थे। उन्होंने 12 दिसंबर, 1995 को आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी थी। कमलेश शर्मा के पास वर्तमान में कोई आवासीय मकान नहीं है। ऐसे में जयभगवान के परिवार के सम्मान के प्रतीक के रूप में यह भूखंड दिया जाएगा।
मातृभाषा सत्याग्रहियों की पेंशन में वृद्धि
मंत्रिमंडल की बैठक में हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए पेंशन योजना में एक महत्वपूर्ण संशोधन को मंजूरी दी गई है। संशोधित योजना के अनुसार, लाभार्थियों के लिए पेंशन राशि तुरंत प्रभाव से 15,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है। पेंशन राशि में वृद्धि के बावजूद, योजना की पात्रता मानदंड और अन्य नियम व शर्तें वही रहेंगी।
आधार प्रमाणीकरण को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा आयोजित ग्रुप ए और बी पदों के लिए परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए आधार प्रमाणीकरण सेवाओं के उपयोग को मंजूरी दी गई। एचपीएससी पोर्टल पर इन पदों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। उम्मीदवारों को पंजीकरण के दौरान अपना आधार नंबर देना होगा और भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन (फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन) से गुजरना होगा। इसके अलावा, नाम, जन्म तिथि और पते जैसे जनसांख्यिकीय विवरणों को आधार डेटाबेस के साथ क्रॉस-सत्यापित किया जाएगा। Haryana Cabinet Meeting
यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन को मंजूरी
मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (यात्रा भत्ता) नियम, 2016 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, यदि प्रशिक्षण संस्थान या हरियाणा सरकार द्वारा आवास और भोजन की व्यवस्था की जाती है, लेकिन प्रशिक्षु द्वारा इसका लाभ नहीं उठाया जाता तो उसे इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसी व्यवस्था का लाभ उठाया हुआ माना जाएगा और कोई होटल शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।
मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में 25 प्रतिशत की वृद्धि
सरकार ने न्यायिक अधिकारियों व अपने कर्मचारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय लिया है, इसे 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है। यह वृद्धि 1 जनवरी, 2024 से प्रभावी होगी।
परिवार समृद्धि योजना के लिए एसओपी को मंजूरी
बैठक में वर्ष 2024-25 से मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) के क्रियान्वयन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दी गई। योजना की मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमकेएमवाई, पीएमएसवाईएमवाई और पीएमएलवीएमवाई के लाभार्थियों को प्रीमियम की प्रतिपूर्ति करने के बजाय, प्रति वर्ष प्रति पात्र परिवार 1000 रुपये दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में हस्तांतरित किए जाएंगे। जिन परिवारो की सभी स्रोतों से आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम या उसके बराबर हो और उनके पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो, वो पात्र होंगे।
हरियाणा सिविल सेवा के नियमों में होगा संशोधन
बैठक में वित्त विभाग के हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 तथा हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (संशोधित वेतन) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। Haryana Cabinet Meeting
इसी प्रकार, हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) नियम, 2008 को हरियाणा सिविल सेवा (सुनिश्चित कैरियर प्रगति) संशोधन नियम, 2024 कहा जाएगा। ये नियम 1 सितंबर, 2009 से लागू माने जाएंगे। राज्य के तीन प्रमुख इंजीनियरिंग विंग के पदों पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर), सिंचाई एवं जल संसाधन, तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में इन नियमों में संशोधन किया गया है।
ईडीसी दरों में हर साल होगी 10 प्रतिशत वृद्धि
मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के विभिन्न संभावित क्षेत्रों के बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) की गणना के लिए इंडेक्सेशन मैकेनिज्म के संशोधन को मंजूरी दी गई। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और इनमें आज तक कोई वृद्धि नहीं की गई थी। इंडेक्सेशन नीति से पहले, ईडीसी दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी। तदनुसार, मंत्रिमंडल ने अब से हर साल ईडीसी दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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