चंडीगढ़। हरियाणा के टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों पर कई साल से रुकी हुई नियुक्तियों का हाईकोर्ट ने रास्ता साफ कर दिया है। सिंगल बेंच के फैसले खिलाफ और डबल बेंच में अपील के लंबित रहते सरकार ने पिछले साल जो इन नियुक्तियां के विज्ञापन को वापिस लिए जाने का जो निर्णय लिया था उसे भी हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जस्टिस जी.एस. संधावालिया एवं जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने इस मामले में सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर कई अपील को खारिज करते हुए यह आदेश दिए हैं। बता दें कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने जुलाई 2015 में टीजीटी अंग्रेजी के 1035 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इसके खिलाफ कई आवेदकों ने हाई क्युरट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि अंग्रेजी इलेक्टिव को अंग्रेजी अनिवार्य विषय पर प्राथमिकता दी जाए। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने इन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।
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