कक्षा-1 से 12वीं तक के बच्चों को मिलेगा लाभ
श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज)। प्रदेश भर में समग्र शिक्षा के समावेशी शिक्षा (Samaveshi Shiksha) अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं को मुख्यधारा में समायोजन कर उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्धन करने, शैक्षिक एवं थैरेपेटिक संबलन प्रदान करने तथा भेदभाव को दूर कर समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण और अधिकारों एवं क्षमताओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाता है। (Sri Ganganagar News)
इस कड़ी में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के 25 हजार से ज्यादा दिव्यांग विद्यार्थियों को परिवहन भत्ते के रूप में 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा परिषद ने वार्षिक कार्य योजना सत्र 2023-24 के अन्तर्गत विशेष आवश्यकता वाले छात्र-छात्राओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत दिव्यांग छात्र छात्राओं को विद्यालय आवागमन हेतु परिवहन भत्ता देने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। (Sri Ganganagar News)
40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता का हो प्रमाण पत्र | (Sri Ganganagar News)
परिवहन भत्ते के लिए दिव्यांगता अधिकार अधिनियम 2016 के अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों की दिव्यांगताओं जैसे अस्थि दोष, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से प्रभावित श्रेणी के 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से प्रभावित विद्यार्थी पात्र रहेंगे। इनके पास सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है।
एक ही योजना का मिलेगा लाभ | (Sri Ganganagar News)
समग्र शिक्षा द्वारा दिए जाने वाले इस परिवहन भत्ते के अलावा यदि किसी अन्य विभाग अथवा समाज कल्याण विभाग द्वारा कोई अन्य योजना में परिवहन भत्ता राशि यदि विद्यार्थी प्राप्त कर रहा है तो उसे समसा द्वारा इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। साथ ही राशि का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में किया जाएगा।
फैक्ट फाइल
जिला लाभार्थी स्वीकृत राशि
- गंगानगर 1372 6.86 लाख
- हनुमानगढ़ 681 3.40 लाख
- बीकानेर 600 3.00 लाख
“समसा द्वारा देय परिवहन भत्ते की राशि हेतु सीडब्ल्यूएसएन का सरकारी स्कूल में अध्ययनरत तथा 40 फीसदी उपस्थिति जरूरी है। इसके लिए न्यूनतम दूरी की कोई बाध्यता नहीं है। भत्ता राशि में 10 माह के लिए प्रतिमाह 500 रुपए की दर से कुल 5000 रुपए स्वीकृत किए जाते हैं।”
-भूपेश शर्मा, जिला समन्वयक, विद्यार्थी सेवा केंद्र, श्रीगंगानगर