चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य की स्थापना के 56वें दिवस पर राज्य की जेलों में बंद लगभग 250 कैदियों की सजा माफ करने समेत अनेक कल्याणकारी योजनाओं की आज घोषणा की। उन्होंने निजी बिल्डरों द्वारा विकसित पुरानी ऐसी कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन जारी करने की बड़ी राहत दी जहां बिजली नहीं है। उन्होंने कहा कि नई घोषित नीति के तहत, बिजली वितरण कम्पनियों (यूएचबीवीएन और डीएचबीवीएन) द्वारा कॉलोनियों के निवासियों से अग्रिम राशि एकत्रित कर बिजली के बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। साथ ही, नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा डेवल्लपरों से नगद जमा अथवा उनकी ऋणग्रस्त सम्पत्तियां कुर्क कर बिजली के बुनियादी ढांचे की कमी की वसूली की जायेगी।
डेवल्लपरों से शुल्क वसूली के बाद उपभोक्ताओं से वसूले गए अग्रिम विकास राशि उन्हें वापिस कर दी जाएगी। इस नीति के तहत राज्य में मुख्य रूप से गुरुग्राम और सोनीपत में स्थित लगभग 5,000 निवासियों को उनके बिजली कनेक्शन जारी कर तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। भविष्य में, 25,000 से अधिक प्लॉटधारक जिन्होंने अभी तक अपने घर का निर्माण नहीं किया है, उन्हें भी लाभान्वित किया जाएगा। ऐसी कॉलोनियों में मौजूदा 30,000 उपभोक्ता जिनके पास पहले से बिजली कनेक्शन है, वे निगम से गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति से लाभान्वित होंगे और उन्हें महंगे जनरेटर बैक-अप पावर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।
प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता
उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से, सुशासन और प्रशासनिक सुधार लाना हमेशा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। उन्होंने एक नवम्बर से सरकारी विभागों की 456 सेवाएं परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही मिलने की भी घोषणा की। इसके माध्यम से अब योजनाओं का लाभ उठाने के लिए पेपर वर्क खत्म हो जाएगा और परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से लाभार्थी की सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। इस योजनाओं का लाभ आमजन सरल केंद्र, अंत्योदय केंद्र या सामान्य सेवा केंद्र पर जाकर ले सकते हैं।
250 कैदियों को दीपावली को तोहफा
मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न जेलों में बंद 250 कैदियों या जो वर्तमान में पैरोल पर हैं उनके परिवार के सदस्यों को दीपावली का तोहफा देते हुए ऐसे कैदियों जिनकी सजा छह महीने या उससे कम बची है, उनकी सजा माफ करने की घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए गए कैदियों पर लागू नहीं होगा। सामान्य अपराधों में शामिल ऐसे कैदियों की रिहाई दो नवम्बर से शुरू होगी।
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