आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदम्बरम की जमानत मंजूर

Chidambaram's bail granted in INX Media case

पूर्व वित्त मंत्री के जेल से निकलने का रास्ता साफ | Chidambaram

नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स (Chidambaram’s bail granted in INX Media case) मीडिया में धनशोधन से जुड़े प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मामले में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिंदबरम को जमानत पर रिहा करने का बुधवार को आदेश दिया। इसके साथ ही 106 दिन बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया। न्यायमूर्ति आर. भानुमति, न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कुछ शर्तों के साथ चिदंबरम को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे |

न्यायालय ने दो लाख रुपये की जमानत राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलकों पर जमानत मंजूर करने का निर्णय लिया। न्यायमूर्ति बोपन्ना ने पीठ की ओर से फैसला पढ़ते हुए कहा कि  कांग्रेस नेता अदालत की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ेंगे, साथ ही वह न तो किसी गवाह से बात करेंगे, न ही इस मामले में कोई सार्वजनिक टिप्पणी करेंगे और न कोई साक्षात्कार देंगे।

उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों से वह सहमत नहीं है|

आईएनएक्स मीडिया में विदेशी निवेश में भ्रष्टाचार से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के मामले में उच्चतम न्यायालय से ही श्री चिदंबरम को पहले जमानत मिल चुकी है। पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि उसे मेरिट पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उसने कहा कि उच्च न्यायालय की कुछ टिप्पणियों से वह सहमत नहीं है।

  • पीठ ने दिल्ली उच्च हाईकोर्ट के फैसले पर 28 नवम्बर को सुरक्षित रख लिया था फैसला
  • ईडी ने विरोध करते लगाया गवाहों को प्रभावित करने का आरोप
  • सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के
  • जांच के दौरान ईडी को बैंक के 12 ऐसे खातों के बारे में पता चला

 

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