छत्रपति हत्या मामला: हाईकोर्ट में अपील स्वीकार, जुर्माने पर लगी रोक

Sacrilege Case
सांकेतिक फोटो

पूज्य गुरु जी की ओर से सजा के खिलाफ लगाई गई थी
हाईकोर्ट में अपील | Chhatrapati Murder Case

  • अब रेगुलर सुनवाई के लिए मिलेगी आगामी तारीख
  • हाईकोर्ट के डबल बैंच के पास आया था सुनवाई के लिए मामला

चंडीगढ़(अश्वनी चावला)।

छत्रपति हत्या मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट (Chhatrapati Murder Case) ने डेरा सच्चा सौदा के पूज्य गुरू संत डॉ. गुरमीत राम रहीम सिंह जी इन्सां जी की ओर से लगाई गई अपील को स्वीकार कर लिया गया है। अब इस मामले में हाई कोर्ट के डबल बैंच के पास रेगुलर सुनवाई होगी, फिलहाल इस मामले में आगामी कोई तारीख नहीं देते हुए मामला हाईकोर्ट ने अपने पास रख लिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस एबी चौधरी व जस्टिस अनुपिन्दर सिंह ग्रेवाल की बैंच की ओर से मामले की सुनवाई करते हुए मामला स्वीकार करते हुए विचाराधीन कर दिया है।

इसके साथ ही निर्णय आने तक 50 हजार रूपये के जुर्माने पर भी रोक लगा दी गई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर वकील विनोद घई और गुरदास सिंह सरवारा की ओर से लगाई गई पटीशन में कहा गया है कि पंचकूला अदालत की ओर से निर्णय में भूल हुई है, जबकि वे इस मामले में निर्दोष हैं। इसलिए उनको दी गई सजा को खत्म करते हुए बाईज्जत रिहा किया जाये।

 

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