अधिशासी अधिकारी भर्ती परीक्षा में पास करवाने के नाम पर मांगी गई थी रकम
जयपुर (सच कहूँ न्यूज)। एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर सीकर इकाई द्वारा पिछले दो दिनों में सीकर एवं जयपुर में कार्यवाही करते हुये गोपाल केसावत पूर्व अध्यक्ष, राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड (राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), अनिल कुमार धरेन्द्र, ब्रह्मप्रकाश, रविन्द्र शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से कुल 18 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। Jaipur News
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की सीकर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अधिशासी अधिकारी (ईओ) भर्ती परीक्षा में पास करवाने एवं ओएमआर शीट बदलवाने के नाम पर गोपाल केसावत पूर्व अध्यक्ष, राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड (राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त), अनिल कुमार धरेन्द्र, ब्रह्मप्रकाश, रविन्द्र शर्मा (प्राईवेट व्यक्ति) द्वारा 40 लाख रुपये रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है। Jaipur News
जिस पर एसीबी जयपुर के उप महानिरीक्षक पुलिस कालूराम रावत के सुपरवीजन में एसीबी सीकर इकाई के उप अधीक्षक पुलिस राजेश जांगिड़ के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया तो आरोपियों द्वारा 25 लाख रुपये रिश्वत मांग का सत्यापन हुआ। जिसपर दिनांक 14-7-2023 को सीकर में अनिल कुमार धरेन्द्र पुत्र सत्यनारायण निवासी हनुमानगढ़ टाउन एवं ब्रह्मप्रकाश पुत्र देवदत्त शर्मा निवासी दिल्ली को परिवादी से 18 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। EO Recruitment Exam
कार्यवाही को गोपनीय रखा जाकर उसी दिन देर रात सीकर में रविन्द्र शर्मा पुत्र बलराम निवासी टिब्बी, हनुमानगढ़ को 7 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। इसी अनुक्रम में आज जयपुर में आरोपी गोपाल केसावत पुत्र हरचंदा निवासी कुंभा मार्ग, प्रतापनगर, जयपुर भूतपूर्व अध्यक्ष, राज्य घुमन्तु जाति कल्याण बोर्ड ( राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त) को परिवादी से 7 लाख 50 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। EO Recruitment Exam
उल्लेखनीय है कि आरोपियों से अभी तक की पूछताछ में आर.पी.एस.सी. के किसी सदस्य / अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता सामने नहीं आई है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा। Jaipur News
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