नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आज भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की वह याचिका खारिज कर दी है जिसमें उन्होंने उनके खिलाफ छह महिला पहलवानों द्वारा दायर यौन उत्पीड़न मामले में आगे की जांच की मांग की गई थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, आवेदन को खारिज करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) प्रियंका राजपूत ने मामले में सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के फैसले के लिए 7 मई की तारीख तय की है। Brij Bhushan Singh
ये है आरोप? | Brij Bhushan Singh
बृज भूषण सिंह पर महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया हुआ है। कई रिपोर्टों में दावा किया गया है कि कथित तौर पर 2016 और 2019 के बीच डब्ल्यूएफआई कार्यालय, सिंह के आधिकारिक आवास और विदेश में भी घटनाएं हुई हैं। सिंह वर्तमान में इस मामले में सह-अभियुक्त विनोद तोमर, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व सहायक सचिव हैं, के साथ जमानत पर बाहर हैं। Brij Bhushan Singh
Viral News: खाने का ऑर्डर एक लाख का, बिल ‘भुगतान’ को बच्चा छोड़ा!