नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि 6 में से 5 मामलों में बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सामग्री मिली है। Brij Bhushan Singh
5 मामलों में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 और 354डी (महिला की शील भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग) और 506 (1) के तहत आरोप तय किए गए, जबकि उनके खिलाफ छठा मामला खारिज कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ मामले में 15 जून को धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर (हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने इस मामले में डब्ल्यूएफआइ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर पर भी आरोप लगाया था।
बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह 15 साल से कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं। वे गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज से 6 बार सांसद रह चुके हैं। चुनावी हलफनामे के मुताबिक बृजभूषण सिंह के पास करीब 10 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्ति है। वहीं उनकी पत्नी के पास करीब 6 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास स्कॉर्पियो, फोर्ड और फॉर्च्यूनर जैसी कई गाड़ियां हैं। सरकारी डेटा से इतर बृजभूषण सिंह इलाके के करीब 50 से ज्यादा स्कूल कॉलेजों के मालिक हैं। अलग-अलग सेक्टर में ठेकेदारी का काम भी करते हैं। वे हेलिकॉप्टर और घोड़ों की सवारी के लिए भी मशहूर हैं। Brij Bhushan Singh
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