नई दिल्ली। GST New Rule: आज से 5 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए वस्तु एवं सेवा कर के तहत नए नियम लागू हो गए हैं, जोकि काफी महत्वपूर्ण हैं। यह नए नियम कंपनियों से संबंधित हैं। बता दें कि पहले ये नया नियम 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक के वार्षिक टर्नओवर पर ही लागू था, लेकिन अब इसे घटाकर आधा कर दिया गया है।
इन जीएसटी दिशा-निदेर्शों के तहत 5 करोड़ रुपये के बी2बी लेनदेन प्राइस वाली कंपनियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक चालान पेश करना अनिवार्य है। 28 जुलाई को केंद्रीय इनडायरेक्ट टैक्स और सीमा शुल्क बोर्ड ने ट्वीट कर नियम में बदलाव की जानकारी दी थी।
बढ़ेगा दायरा | GST New Rule
सीबीआई ने अपने ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया कि जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ से अधिक का है, उन्हें 1 अगस्त 2023 से यानि आज से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बी2बी आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान पेश करना होगा। मई में सीबीआईसी की ओर से निचली सीमा वाले व्यवसायों के लिए अधसिूचना जारी की गई थी। इस कदम से जीएसटी के तहत कलेक्शन और अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
क्या हैं ई-चालान नियम
एक्सपर्ट के अनुसार ई-चालान नियम में बदलाव और कम टर्नओवर वाली कंपनियों को शामिल करने से एमएसएमई इकाइयों को बढ़ावा मिल सकता है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, डेलॉयट इंडिया के पार्टनर लीडर इनडायरेक्ट टैक्स महेश जयसिंग ने कहा कि इस घोषणा के साथ, ई-चालान के तहत एमएसएमई का दायरा बढ़ाया जाएगा और उन्हें ई-चालान लागू करने की आवश्यकता होगी।
नए नियम से बढ़ेगा राजस्व
बी2बी लेनदेन के लिए ई-चालान जारी करने की सीमा को 10 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है। इससे जीएसटी विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिलेगी और टैक्स आक्रमण से निपटने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने टैक्स चोरी करने वाले करदाताओं को ट्रैक करने और नजर रखने पर भी फोकस किया है।