ईसीएचएस योजना के कुछ नियमों में बदलाव

Changes in some rules of ECHS Scheme
नयी दिल्ली l रक्षा मंत्रालय ने भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के लाभार्थियों के ऐसे पुत्रों को आश्रित घोषित करने का निर्णय लिया है जो 25 वर्ष की उम्र के बाद अक्षम या दिव्यांग हुए हैं। इस निर्णय के बाद लाभार्थियों के इन पुत्रों को योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा। अभी तक 25 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूप से दिव्यांग पुत्रों को आश्रित नहीं माना जाता और वे चिकित्सा सुविधा का लाभ नहीं ले पा रहे थे। यह नियम केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के नियमों पर आधारित था। अब सीजीएचएस ने अपने इस नियम में संशोधन कर इन लोगों को योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने अब यह निर्णय लिया गया है कि ईसीएचएस लाभार्थियों के स्थायी रूप से दिव्यांग और आर्थिक रूप से आश्रित अविवाहित पुत्रों का इलाज आश्रित के रूप में किया जाएगा, जो 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अक्षम हो गए हैं।

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