चंडीगढ़ (सच कहूँ ब्यूरो)। हरियाणा सरकार ने संशोधित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) को लेकर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यह 3 साल के लिए मान्य होगा। परीक्षा के बाद नौकरी के लिए अब 4 की जगह 10 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट कर बुलाया जाएगा। इसके साथ ही अभी तक सामाजिक-आर्थिक आधार पर मिलने वाले 5 नंबर नहीं मिलेंगे। फीस के लिए भी अलग-अलग कैटेगरी के लिए रेट तय किए गए हैं। फीस के लिए स्टैंडर्ड रेट 1000 रुपए रखा गया है। Haryana CET News
ग्रुप-ए और बी पदों की परीक्षाओं के पंजीकरण के लिए होगा आधार प्रमाणीकरण
मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित ग्रुप-ए और बी पदों की विभिन्न परीक्षाओं में उम्मीद्वारों के पंजीकरण के समय आधार प्रमाणीकरण सेवा का उपयोग हां/ना या/और ई-केवाईसी प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा। यह अधिसूचना सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम 5 आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी, लाभों और सेवाओं की लक्षित प्रदायगी) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 18) की धारा 4 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (्र्र) के साथ पठित, के अधीन जारी की गई है।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाएं तय समय में देनी होंगी
हरियाणा में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की 9 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के दायरे में शामिल किया गया है। मुख्य सचिव डॉ. विवेक जोशी द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना के अनुसार पानी/सीवर का डुप्लीकेट बिल तीन दिन के भीतर जारी किया जाएगा। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में जलापूर्ति कनैक्शन और सीवरेज कनैक्शन सात दिन के अन्दर जारी करना होगा।
इसी प्रकार, पानी का रिसाव, पाइप ओवरफ्लो तथा सीवरेज में ब्लॉकेज या मेनहोल से ओवरफ्लो को भी सात दिनों में ठीक किया जाएगा। पम्पिंग मशीनरी, इलेक्ट्रिक वायरिंग, वितरण प्रणाली आदि में खराबी जैसी छोटी-मोटी समस्याओं के कारण जलापूर्ति बहाली तीन दिनों में की जाएगी। कच्चे पानी की कमी, ट्रांसफार्मर जलना, एच.टी./एल.टी. लाइनों में खराबी आदि बड़ी समस्याओं के चलते जलापूर्ति बहाली छ: दिनों में जबकि ट्रांसफार्मर जलना, बिजली की दूसरी बाधाएं, जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा ठीक की जानी है, आदि के कारण जलापूर्ति में बड़ी बाधाओं को 10 दिनों में ठीक किया जाएगा।
खुदाई के उपरान्त पाइपलाइन बिछाने सहित टूटी हुई सड़क को वाहन चलाने योग्य स्थिति में 30 दिन के अन्दर बहाल किया जाएगा। इन सेवाओं के लिए विभाग के सम्बन्धित उप-मंडल अभियंता को पदनामित अधिकारी नामित किया गया है। शिकायत निवारण के लिए सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता को प्रथम शिकायत निवारण अधिकारी जबकि सम्बन्धित अधीक्षण अभियंता को द्वितीय शिकायत निवारण अधिकारी बनाया गया है। Haryana CET News
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