नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पश्चिम बंगाल और केन्द्र सरकार के बीच विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस बीच अलपन बंदोपाध्यान के रिटायर होने से महज कुछ घंटे पहले आपदा प्रबंधन एक्ट 2004 के तहत केन्द्रीय गृहमंत्रालय ने सोमवार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस केस में 2 साल तक की सजा या जुर्माना हो सकता है। सूत्रों के अनुसार बंदोपाध्याय के रिटायर होने से पहले केन्द्र सरकार के आदेश का पालन न करने से नोटिस जारी किया गया है।
क्या है पूरा मामला:
गौरतलब है कि 1987 बैच के, पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी बंदोपाध्याय को साठ साल की उम्र पूरी होने के बाद सोमवार को सेवानिवृत्त होना था। लेकिन पिछले दिनों केंद्र से मंजूरी मिलने के बाद बंगाल के मुख्य सचिव के तौर पर तीन माह का सेवा विस्तार दिया गया था। अलपन बंदोपाध्याय के सोमवार को रिटायर होने के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल सरकार और सीएम का सलाहकार नियुक्त करने का सोमवार को ऐलान किया।
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