कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिमी बीरभूम जिले के बोगटुई गांव में हुए नरसंहार मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने के निर्देश शुक्रवार को दिये। इसी सप्ताह हुए इस नरंहार में आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने सीबीआई को इस भयानक घटना की जांच कर रही राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच अपने हाथ में लेने के निर्देश दिये।
इस पहले ममता बैनर्जी सरकार ने न्यायालय से मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को न सौंपने का अनुरोध किया था लेकिन न्यायालय ने राज्य सरकार के इस अनुरोध को अस्वीकार करते हुए जांच सीबीआई को सौंपने के आदेश दिये। न्यायालय ने एसआईटी को अभी तक की जांच से जुड़े सभी जरूरी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने और सीबीआई को सात अप्रैल तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं।
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