नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को पीएनबी घोटाले के अभियुक्त नीरव मोदी, उसके भाई नीशाल मोदी और एक सहयोगी सुभाष परब समेत अन्य आरोपियों को लेकर सीबीआई की विशेष अदालत में एक अर्जी दाखिल की है। इस अर्जी में उसने इनकी संपत्ति कुर्क करने की अनुमति मांगी है। साथ एजेंसी ने इन्हें घोषित अपराधी घोषित करने की भी मांग की है। जांच एजेंसी ने इस मामले में पिछले साल तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर करते वक्त ‘वांछित’ बताया था। एजेंसी ने सीबीआई न्यायाधीश वी सी बारडे के समक्ष याचिका में सीबीआई ने दावा किया कि आरोपी मामला दर्ज होने से पहले देश छोड़कर जा चुके थे। ऐसे में उनके खिलाफ वारंट पर तामील नहीं की जा सकी।
ठिकाने का अभी भी पता नहीं चल सका
नीरव मोदी को जहां लंदन में गिरफ्तार किया गया है। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लंबित है। वहीं उसका भाई नीशाल और सहयोगी परब के ठिकाने का अभी भी पता नहीं चल सका है। भारत में नीरव मोदी की प्रत्यर्पण प्रक्रिया लंदन की एक स्थानीय अदालत के समक्ष लंबित है।
नीरव मोदी की कंपनी में अधिकारी था परब
इस आवेदन में कहा गया कि परब, नीरव मोदी की कंपनी में अधिकारी था। आवेदन के मुताबिक, ‘आरोपी अदालत द्वारा जारी वारंट की तामील से बचने के लिए देश छोड़कर भाग गया है। इसलिए अनुरोध किया जाता है कि कृपया आरोपी की संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया जाए।’
क्या है पीएनबी स्कैम
नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक को करीब 13 हजार करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। फरवरी 2018 में जब पीएनबी घोटाला देश के सामने आया था, तभी से नीरव मोदी फरार था। उसके बाद उसे लंदन में गिरफ्तार किया गया। तब से लेकर अब तक उसकी देश में कई करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की जा चुकी है।