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    सुशांत की मौत की सीबीआई जांच संबंधी याचिका खारिज

    CBI investigation on Sushants death petition dismissed
    नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के निर्देश देने संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने अलका प्रिया की जनहित याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि पुलिस को अपना काम करने दीजिए। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जनहित में अनेक काम किये थे। उन्होंने बच्चों को अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी भेजा था। इस पर न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा कि इस बात से जनहित याचिका का कोई लेनादेना नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा था या खराब? यह अधिकार क्षेत्र का मसला है। यदि याचिकाकर्ता के पास इस मामले में कुछ पुख्ता तथ्य रखने के लिए है तो वह बॉम्बे उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकती हैं।

    क्या है पूरा मामला

    गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत की मित्र रिया चक्रवर्ती ने बिहार में दर्ज प्राथमिकी को मुंबई स्थानांतरित करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है जबकि सुशांत के पिता ने इस मामले में कैविएट दायर करके कहा है कि न्यायालय बगैर उनका पक्ष सुने कोई एकतरफा आदेश जारी न करे।

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