ऐलनाबाद। (सच कहूँ/सुभाष )। सरसा जिले के ऐलनाबाद क्षेत्र के गांव केसुपुरा में गैर कानूनी तरीके से बनाई गई गलियों को लेकर गांव के एक व्यक्ति की दी गई शिकायत पर कार्रवाई करते हुए उपायुक्त ने गांव के सरपंच व ग्राम सचिव पर केस दर्ज करने व पेमेंट रोकने के आदेश दिए हैं। गांव के ही सुखविंद्र सिंह नामक व्यक्ति ने उपायुक्त को शिकायत देकर बताया कि वर्ष 2020 में गांव में सरपंच, सरपंच प्रतिनिधि व ग्राम सचिव द्वारा मिलकर गांव में तीन पक्की गलियों का निर्माण करवाया। इन गलियों की भूमि न तो पंचायती थी और न ही सरकारी।
उपायुक्त ने शिकायत को ऐलनाबाद के एसडीएम को जांच के लिए मार्क कर दिया। उपमंडल अधिकारी ने इस संबंध में तहसीलदार से रिपोर्ट मांगी। तहसीलदार ने मामले की जांच कर रिपोर्ट एसडीएम को सौंप दी। एसडीएम ने रिपोर्ट की जांच कर उसे आगामी कार्रवाई के लिए उपायुक्त को भेज दिया। रिपोर्ट में हलका पटवारी द्वारा गलियों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया तथा इस बारे राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। जिसमें पाया कि प्रस्तावित गलियों की भूमि व्यक्तिगत है। इन गलियों की भूमि ना पंचायती है और ना ही सरकार की है। इसके उपरान्त मामला विजेंद्र कुमार आईएएस, प्रधान सचिव हरियाणा सरकार व सामान्य प्रशासन विभाग, चंडीगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक में 9 जून 2021 को रखा गया।
जिस पर अध्यक्ष ने शिकायतकर्ता को सुनने व रिकार्ड का अवलोकन करने पर यह आदेश दिए कि इस मामले में संबंधित दोषीगण के विरूद्ध शीघ्र ही एफआईआर दर्ज करवाई जाए और इनसे पैसे की वसूली की जाए। इस मामले में पंचायत अधिकारी सुधीर मोहन, काशी राम कनिष्ठ अभियंता, पंचायती राज, सुरजीत शर्मा ग्राम सचिव व बलविंद्र कौर, भूतपूर्व सरपंच ग्राम पंचायत केसुपूरा दोषी है। पुलिस ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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