तहसीलदार बापौली की रिपोर्ट पर खान अधिकारी ने सनौली थाने में दर्ज कराया अभियोग, आवंटित क्षेत्र से बाहर जाकर हरियाणा सीमा में अवैध रूप से रेत खनन किये जाने का आरोप
कैराना। (सच कहूँ न्यूज) नंगलाराई खनन पॉइंट संचालक पर हरियाणा के सनौली थाने में अवैध रूप से रेत खनन किये जाने का अभियोग पंजीकृत कराया गया है। तहसीलदार बापौली की रिपोर्ट के आधार पर खान अधिकारी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है। हरियाणा प्रशासन की कार्यवाही से खनन ठेकेदार में हड़कंप मचा हुआ है।
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जिला प्रशासन द्वारा देवांश इंफ्रा के नाम पर नंगलाराई के यमुना खादर क्षेत्र में रेत खनन हेतु पट्टा आवंटित किया गया है। विगत 24 फरवरी को हरियाणा के सनौली थाने पर बापौली तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नंगलाराई खनन पॉइंट संचालक के विरुद्ध धारा 188, 379 आईपीसी एवं 21(4) माइनिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा खनन अधिकारी खान एवं भूमिज्ञात विभाग पानीपत सुनील कुमार की ओर से दर्ज कराया गया है, जिसमें नंगलाराई खनन संचालक पर हरियाणा के तामशाबाद व कुडला में अवैध रूप से रेत खनन किये जाने का आरोप है।
थाने पर दर्ज मुकदमें में खनन संचालक पर तामशाबाद यमुना खादर क्षेत्र में 66 कनाल व 16 मरले तथा कुडला क्षेत्र में 264 कनाल व 8 मरले अवैध रेत खनन किये जाने की बात कही गई है। मुकदमा दर्ज करके पुलिस अग्रिम कार्यवाही में जुट गई है। वही, हरियाणा प्रशासन की कार्यवाही से नंगलाराई खनन संचालक में हड़कंप मच गया है।
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