श्रीगंगानगर,(सच कहूँ न्यूज)। Rajasthan Assembly Election 2023: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान चुनाव लड़ रहे राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को आपराधिक पूर्ववृत का प्रचार-प्रसार करना होगा। जिला कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अंशदीप ने बताया कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में आयोग ने अभ्यर्थियों के आपराधिक रिकॉर्ड यदि कोई हो, तो प्रसारित करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये है।
- आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों को फॉर्मेट सी-1 के अनुसार | Sri Ganganagar News
- राजनैतिक दलों को फॉर्मेट सी-2 के अनुसार जानकारी देनी होगी | Assembly Election 2023
राजनैतिक दलों तथा अभ्यर्थियों के आपराधिक मामलों के प्रचार-प्रसार के लिये फॉर्म सी-1 व सी-2 के द्वारा राष्ट्रीय व स्थानीय समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल्स में प्रसारित करवाना होगा। अभ्यर्थी द्वारा भरे गये नामांकन पत्र में यदि स्वयं के संबंध में कोई आपराधिक मामला दर्ज होने की सूचना दी जाती है, तो अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल को सूची के अनुसार जानकारी प्रकाशित व प्रसारित करवानी होगी। Sri Ganganagar News
आयोग के अनुसार विधानसभा चुनाव में भाग ले रहे उम्मीदवारों में यदि किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो नामांकन वापसी के दो दिन के भीतर, इसके पश्चात तीसरे एवं चौथे दिन के मध्य तथा तीसरा मतदान की तिथि से पांचवें व छठे दिन के बीच विज्ञापन समाचार पत्रों व टीवी चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करने होंगे। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के समाचार पत्र जिनकी प्रसार संख्या 75 हजार प्रतिदिन हो तथा स्थानीय समाचार पत्र जिसकी प्रतिदिन 25 हजार प्रतियां प्रकाशित होती हो, में प्रकाशित करवाने होंगे। इसी प्रकार विभिन्न टीवी चैनल में भी रिकॉर्ड का प्रसारण करवाना होगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार फॉर्मेट सी-1 उम्मीदवारों के लिये होगा तथा सी-2 राजनैतिक दलों के लिये होगा। निर्धारित प्रपत्र के अनुसार पूरी जानकारी भरकर समाचार पत्रों व न्यूज चैनल पर प्रकाशित, प्रसारित करवाना होगा। Rajasthan News
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