नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब सरकार सहित सभी राजनैतिक दलों और रविदास समुदाय की मांग के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पंजाब विधानसभा चुनाव 20 फरवरी को करवाने का फैसला किया है। इससे पहले यह चुनाव 14 फरवरी को होना तय था। गुरु रविदास जयंती के मद्देनजर पंजाब के सभी राजनैतिक दल और रविदास समुदाय विधानसभा चुनाव की तिथि बदलने की मांग कर रहे थे। इसी के चलते रविदासिया समाज ने सोमवार को सुबह राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर धरना लगा कर यातायात अवरुद्ध कर दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी ने 13 जनवरी को मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा को पत्र लिख कर पंजाब विधानसभा चुनावों की तारीख को आगे बढ़ाने का निवेदन किया था। उन्होंने कहा कि पंजाब की कुल जनसंख्या का 32 प्रतिशत अनुसूचित जाति से संबंधित है। उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जी की जयंती 16 फरवरी को है और इस उपलक्ष्य में 10 से 16 जनवरी तक राज्य के लगभग 20 लाख श्रद्धालु उत्तर प्रदेश के वाराणसी की यात्रा करेंगे। इस स्थिति में अनुसूचित जाति से संबंधित कई लोग अपने मतदान का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवंत मान ने भी सोमवार को ट्वीट कर चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव तिथि आगे बढ़ाने की मांग की थी।
केजरीवाल कल करेंगे पंजाब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान
पंजाब में आप पार्टी कल 12 बजे मुख्यमंत्री नाम का ऐलान करेगी। यह जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। गौरतलब हैं कि आप पार्टी ने मुख्यमंत्री नाम के लिए आम जनता को वैटसअप नंबर दिया था।
मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा के माध्यम से मतदान करने की इजाजत मिली
भारतीय चुनाव आयोग ने अधिकृत मीडियाकर्मियों को भी पोस्टल बैलट सुविधा का इस्तेमाल कर मतदान करने की इजाजत दे दी है। इससे पहले आयोग ने 80 साल और इससे अधिक उम्र वर्ग के वोटरों, दिव्यांग व्यक्तियों (40 फीसदी से अधिक) और कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों को पोस्टल बैलट के जरिये अपना मतदान करने की आज्ञा दी थी। यह सुविधा पंजाब विधानसभा के मौजूदा आम चुनाव में मतदान वाले दिन ड्यूटी पर तैनात होने के कारण अपने-अपने पोलिंग स्टेशन पर उपस्थित न होने वाले वोटरों की श्रेणियों के अतिरिक्त है।
भारतीय चुनाव आयोग के नोटीफीकेशन के मुताबिक यदि मतदान वाले दिन अन्य जरूरी सेवाओं वाले वोटर जैसे की खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले, भारतीय खाद्य निगम, आॅल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, पोस्ट और टेलीग्राफ, रेलवे, बी.एस.एन.एल, बिजली, स्वास्थ्य, अग्निशमन और नागरिक उड्डयन विभाग से सम्बन्धित कोई कर्मचारी /अधिकारी ड्यूटी पर तैनात रहता है तो वह भी इस सुविधा का लाभ ले सकता है।
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