10 दिन में आ सकता है नीट का रिजल्ट

सुप्रीम कोर्ट से मिली हरी झंडी

एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस में प्रवेश के लिए होता है नीट

नई दिल्ली/मद्रास। राष्ट्रीय पात्रता सह-प्रवेश परीक्षा यानि नीट के नतीजे पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है और मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने कहा सीबीएसई को कहा कि वह रिजल्ट जारी करे और काउंसलिंग शुरू करे। बताया जा रहा है कि बोर्ड 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर सकता है। इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच द्वारा नीट रिजल्ट पर रोक लगाए जाने के बाद सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी थी।

12 लाख अभ्यार्थियों से जुड़ा है मामला

बता दें कि मद्रास हाई कोर्ट के मदुरै बेंच ने 8 जून को नीट के नतीजे जारी करने पर रोक लगा दी थी। नीट रिजल्ट पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्याथिर्यों के भविष्य से जुड़ा है और करीब साढ़े दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे।

गौरतलब है कि सीबीएसई ने शुक्रवार को देश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट 2017 परीक्षा के नतीजों को प्रकाशित करने पर रोक के मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, उच्च न्यायालय ने 24 मई को कई याचिकाओं पर नीट परिणाम के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाई थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में एक जैसा प्रश्नपत्र नहीं दिया गया और अंग्रेजी तथा तमिल भाषाओं के प्रश्नपत्रों में बहुत अंतर है।

क्या है पूरा मामला ?

इस साल नीट का एग्जाम हिंदी और अंग्रेजी के अलावा अन्य आठ भाषाओं में हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर यह बात कही गई थी कि स्थानीय भाषाओं में पूछे गए सवाल अंग्रेजी भाषा में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे। वहीं गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल अंग्रेजी के मुकाबले कठिन थे। हालांकि बोर्ड का कहना है कि सभी भाषा में पेपर कठिन श्रेणी में एक जैसा ही था।

Hindi News से जुडे अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।