बसपा विधायकों के कांग्रेस में विलय मामले में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने के आदेश

Inner Line Permit, Babri Demolition Case

जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के छह विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में विधानसभा अध्यक्ष को मामला तय करने के आदेश दिया है। न्यायमूर्ति महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने आज भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक मदन दिलावर की याचिका का निस्तारण करते हुए आज यह आदेश दिए। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष डा सी पी जोशी को मामला तय करने के निर्देश दिये हैं। न्यायालय ने विधानसभा अध्यक्ष द्वारा दिलावर की याचिका को रद्द किये जाने के आदेश को भी अपास्त किया।

उल्लेखनीय है कि दिलावर ने बसपा विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष याचिका लगाई, जिसे अध्यक्ष ने खारिज कर दिया था। इसके बाद दिलावर ने इसे न्यायालय में चुनौती दी। उच्चतम न्यायालय ने भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर कोई अंतरिम आदेश देने से इंकार कर दिया था। उधर दिलावर ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को शिरोधार्य बताते हुए कहा कि इस बारे में कानूनी सलाह लेकर चर्चा की जायेगी कि आगे क्या करना है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में बसपा के छह विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा, जोगेंद्र सिंह अवाना , वाजिब अली , लाखन सिंह , संदीप कुमार और दीपचंद खेरिया कांग्रेस में शामिल हो गए थे।

 

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