Bribery Case: रिश्वतखोर पटवारी को चार साल की सजा व 15 हजार का जर्माना

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Bribe: बिजली बोर्ड का हेड कैशियर 50 हजार रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

इंतकाल के नाम पर मांगी थी छह हजार की रिश्वत | Sirsa News

सरसा (सच कहूँ न्यूज)। Bribery Case: इंतकाल की एवज में रिश्वत मांगने वाले पटवारी को रंगे हाथ गिरफ्तार करने के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने रिश्वतखोर पटवारी को सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी पटवारी को पीसी एक्ट की धारा 7 व 13 के तहत चार साल की सजा सुनाते हुए 15 हजार की जुमार्ना भरने के आदेश दिए। जुमार्ना की एवज में दोषी पटवारी को चार माह अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। Sirsa News

सरकार की ओर से लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने पैरवी की।लोक अभियोजक पलविंद्र सिंह ने बताया क उक्त केस अभियोजन पक्ष का कोई सहयोग नहीं किया जबकि शिकायतकर्ता अपने बयानों से भी पलट गया। उसके बावजूद कोर्ट ने मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए अन्य सबूतों व गवाहों के बयान के आधार पर उक्त सजा सुनाई।

यह था मामला | Sirsa News

फूलकां गांव के किसान महावीर कस्वां ने विजिलेंस टीम को 2 जुलाई 2019 को शिकायत देते हुए बताया था कि उसे अपनी ढाई कनाल जमीन का इंतकाल करवाना था। महावीर की मां ने 2015 में अपनी वसीयत उसके व उसके भाई के नाम की थी। इस विरासती वसीयत के इंतकाल के लिए तहसीलदार ने पटवारी के पास रिपोर्ट मार्क करके भेज दी। जिसे लेकर वह गांव फूलकां के पटवारी विनय कुमार के पास गया। आरोपित पटवारी ने उससे इंतकाल करने के लिए छह हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। पीड़ित ने एक जुलाई 2019 को आरोपित पटवारी को दो हजार रुपये देने चाहे तो उसने मना करते हुए तीन हजार रुपये देने का कहकर कार्रवाई शुरू करने का कहा।

उसी दिन पीड़ित ने इंतजाम कर पटवारी विनय को तीन हजार रुपये पटवार सिरसा के सामने देते हुए की वीडियो बना ली। पटवारी विनय ने उससे शेष तीन हजार रुपये अगले दिन लाने को कहा। किसान की शिकायत पर विजिलेंस की टीम ने अगले दिन शिकायतकर्ता महावीर को तीन हजार रुपये देने के लिए शाम चार बजे पटवार भवन भेजा। पटवार भवन में उसने पटवारी को रुपये दे दिए और बाहर आकर इशारा कर दिया। जिस पर टीम ने आरोपित पटवारी विनय कुमार को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया था। उक्त मामले में एसीबी हिसार में मामला दर्ज कर पुलिस ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। अब कोर्ट ने उक्त मामले में दोषी पटवारी को सजा सुनाई है। Sirsa News

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